Kanpur Bikeru Kand:कानपुर के बहुचर्चित बिकरू कांड के 44 आरोपियों में से एक आरोपी को बिकरू कांड से जुड़े एक अन्य मामले में कानपुर देहात कोर्ट ने सजा सुनाया है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील व साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को 5 साल की सजा के साथ 5 हजार का जुर्माना भी लगाया है। अब माना जा रहा है कि जल्द ही कोर्ट बिकरू कांड को लेकर भी बड़ा फैसला सुना सकती है।
307 के मामले में हुई सजा –
कानपुर देहात कोर्ट के सरकारी अधिवक्ता राजू पोरवाल ने बताया कि कानपुर में 2 जुलाई 2020 को बिकरू गांव दबिश देने गई पुलिस टीम पर अपराधी विकास दुबे ने अपने साथियों के साथ मिलकर हमला कर दिया था। जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। घटना को लेकर पुलिस ने 44 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया था। इस में मामले में श्यामू बाजपेई को भी नामजद किया गया था। पूछताछ के बाद पुलिस आरोपी श्यामू बाजपेई को बिकरू कांड में इस्तेमाल किए गए आला कत्ल बरामद करने के लिए गई थी। इसी दौरान मौका पाकर श्यामू बाजपेई ने पुलिस पर फायर कर दिया था। क्रॉस फायरिंग के दौरान श्याम वाजपेई पुलिस की गोली से घायल हो गया था। जिसके चलते पुलिस ने एक अन्य मामला 307 का थाने में दर्ज किया था। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील व साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को 5 साल की सजा के साथ 5 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
क्या था बिकरू कांड –
कानपुर के चौबेपुर में बिकरू गांव में गैंगस्टर विकास दुबे और उसके गुर्गों ने डीएसपी और एसओ समेत 8 पुलिसकर्मियों की हत्या 2 जुलाई 2020 को कर दी थी। जिसके बाद पुलिस ने घटना से जुड़े 44 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया था। जिसमे विकास दुबे सहित उसके सबसे ज्यादा खास अमर दुबे को भी इनकाउंटर में मार गिराया था और इस बीच पुलिसवालों को मारने में शामिल उसके अन्य साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जिसकी सुनवाई कानपुर देहात कोर्ट में चल रही है।