कानपुर के बहुचर्चित बिकरू कांड से जुड़े एक अन्य मामले में कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए आरोपी रामू बाजपेई को आर्म्स एक्ट के तहत दोषी माना है। जिसके चलते कोर्ट ने आरोपी रामू बाजपेई को 2 साल की सजा सुनाई है।
2 साल की सुनाई गई सजा –
एडीजीसी प्रशांत मिश्रा ने बताया कि कानपुर देहात की माती कोर्ट में कानपुर के बहुचर्चित बिकरू कांड की सुनवाई चल रही है। बिकरू कांड से जुड़े आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज मुकदमा की मंगलवार को सुनवाई थी। जिसमे बिकरू कांड में आरोपी रामू बाजपेई को कोर्ट ने कड़ी सुरक्षा के बीच देर शाम पेश किया गया। कोर्ट ने दोनो पक्षों की दलील सुनने के बाद धारा 25/30 आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज मुकदमा में आरोपी रामू बाजपेई को दोषी मानते हुए 2 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
एडीजीसी प्रशांत मिश्रा ने बताया कि कानपुर के बहुचर्चित बिकरू कांड के बाद पुलिस जांच के दौरान बिकरू कांड में आरोपित रामू बाजपेई के नाम एक बंदूक थी। इस बंदूक का इस्तेमाल मुख्य आरोपीय विकास दुबे ने बिकरू कांड को अंजाम देने के दौरान किया था। घटना की बाद पुलिस ने बंदूक को बरामद किया था। जिसके बाद पुलिस ने बिकरू कांड के आरोपित रामू बाजपेई पर 25/30 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। जिसकी सुनवाई पिछले 3 सालों से लगातार चल रही थी।
क्या था बिकरू कांड –
कानपुर के बिकरू गांव में 2 जुलाई 2020 में दबिश देने गई पुलिस टीम पर विकास दुबे गैंग ने हमला बोल दिया था। गैंगस्टर विकास दुबे और उसके साथियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर सीओ समेत आठ पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी। बिकरू कांड के 44 आरोपियों में 30 आरोपी पर गैंगस्टर का मामला भी दर्ज हुआ था।