Lucknow news: उत्तर प्रदेश की 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में लखनऊ हाई कोर्ट की डबल बेंच ने अपना फैसला सुना दिया है। न्यायमूर्ति अत्ताउ रहमान मसूदी और न्यायमूर्ति बृजराज सिंह ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह फैसला सुनाया था। शुक्रवार को ऑर्डर की कॉपी बेबसाईट पर अपलोड कर दी गई है।
न्यायालय ने 69000 शिक्षक भर्ती में अब तक बनाई गई सभी चयन सूचियों को रद्द कर नई चयन सूची बनाकर आरक्षण नियमावली 1994 में निहित प्रावधानों के अनुसार नियुक्ति किए जाने का आदेश दिया है। साथ ही इस भर्ती में नौकरी कर रहे अभ्यर्थी यदि प्रभावित होते हैं तो उन्हें बाहर नहीं किया जाएगा।
आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने इस फैसले पर खुशी जताई है और कहा है कि यह फैसला हमारे पक्ष में आया है। उन्होंने सरकार से भी आग्रह किया है कि वे इस मामले में बिना किसी देर किए अभ्यर्थियों को न्याय देते हुए नौकरी दें।
इस फैसले के बाद अब उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद को नई चयन सूची बनाकर आरक्षण नियमावली 1994 के अनुसार नियुक्ति किए जाने का काम करना होगा। यह कवायद तीन महीने की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी।